बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति  राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 


   
                                        कार्यालय आदेश                                                                                               

सतत्  जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मास्टर संसाधन सेवी (एम  .आर .पी ) मार्गदर्शिका 


राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति ,जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका ,क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु  सतत् जीविकोपार्जन योजना की स्वीकृति तीन वर्षों के लिए दिनांक 31 मई 2018 को दी गई थी | राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में योजना अवधि विस्तार अगले तीन वर्षों (2021 से 2024 ) के लिए की गयी है |


 मास्टर संसाधन सेवी (एम .आर.पी ): जीविका संपोषित संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा नियुक्त होने वाले मास्टर संसाधन सेवी (एम .आर .पी) चयनित अत्यंत निर्धन तथा संवेदनशील परिवारों को जीविकोपार्जन तथा परिवारों को क्रमिक वृद्धि नीति अंतर्गत ग्रेजुएट कराने में सहयोग करेंगे | मास्टर संसाधन सेवी सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू करने के लिए प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञ होंगे तथा चयनित को जीविकोपार्जन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे |


1.मास्टर संसाधन सेवी (एम आर पी ) के चयन :

संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा एम.आर.पी (MRP) को 30 से 35 लक्षित परिवारों के लिए चयनित एवं कार्यरत किया जाएगा | संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा मास्टर संसाधन सेवी के साथ 100 मात्र के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना है | एकरारनामा में मास्टर संसाधन सेवी द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जिम्मेदारी ,मानदेय भुगतान की प्रक्रिया ,मूल्याकन प्रक्रिया तथा उनके कार्य से सेवा समाप्ति का स्पष्ट उल्लेख होगा | मास्टर संसाधन सेवी ,संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन का अंशकालिक कर्मी होगा /होगी |

2.नए मास्टर संसाधन सेवी (एम .आर .पी )के चयन हेतु योग्यता :

अनिवार्य योग्यता :

  1. कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए |
  2. विज्ञापन जारी होने के तिथि को उसकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  3. स्मार्ट फ़ोन के साथ इंटरनेट की सुविधा होना चाहए |
  4. किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि (मुखिया /पंचायत समिति सदस्य /पंच /सरपंच वार्ड सदस्य /अन्य किसी पद )के पद पर नहीं होना चाहिए |
व्यापक रूप से (माह में कम से कम 20 -25 दिन )क्षेत्र भ्रमण करने में सहज होना चाहिए | 

वांछित योग्यता :

  1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधि के चयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए |
  2. परिवहन कौशल होना चाहिए (दो पहिया वाहन /साइकिल सहित )
  3. बैंक खाता होना चाहिए |
ग्रामीण गरीब महिलाओं के प्रति संवेदना के साथ धैर्य रखने का सहजगुण होना चाहिए | 

नोट - एम .आर पी के पद पर चयनित होने वाले अन्य सामुदायिक कैडर को एम .आर .पी . के पद पर नियुक्त उपरांत दुसरे पद से त्यागपत्र तथा सम्बंधित संकुल संघ /ग्राम संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा |

3.मास्टर संसाधन सेवी (एम .आर .पी ) की चयन प्रक्रिया 


(क ) संकुल संघ /ग्राम संगठन स्तर पर एम .आर .पी चयन पर निर्णय 

  1. संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन अपनी बैठक में एम .आर .पी  के चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हुए चयन पर निर्णय लेंगे | परियोजना कर्मी द्वारा संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के साथ बैठक में एम .आर .पी  की पात्रता ,मापदंड ,भूमिका एवं दायित्व के विषय पर प्रारंभिक चर्चा किया जायेगा |

2. संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा संबंधित सचिव के नेत्रित्व में 2 कार्यालय प्रतिलिपि (O B ) सदस्य और 3 प्रतिनिधि निकाय (R G B ) सदस्यों सहित 5 सदस्यों की एक चयन समिति का गठन किया जायेगा |इस चयन समिति का दायित्व एम .आर.पी .की चयन प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा |

(ख ) एम आर पी ,चयन हेतु विज्ञापन 

संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थानों (बी .पी .आई .यु /संकुल संघ /ग्राम संगठन कार्यालय एवं अन्य स्थानों )पर विज्ञापन क्र माध्यम से विहित प्रपत्र में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा या क्षेत्र में काम कर रहे सम्बंधित सामुदायिक संगठनों को सूचित किया जायेगा |
चयन प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में सम्बंधित सामुदायिक संगठनों को परियोजना कर्मी द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा | चयन प्रक्रिया से सम्बंधित सूचनाओं को संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा |

(ग ) चयन प्रक्रिया की समय -सरणी 



(घ ) विस्तृत चयन प्रक्रिया 

कार्य :-

  1. लिखित परीक्षा  का आयोजन 
  2. साक्षात्कार का आयोजन 
  3. चयनित उम्मीदवारों की सूचि का प्रकाशन   
जाँच सूचि (चेक लिस्ट ):-

  • प्राप्त आवेदनों को अहर्ता के निर्धारित मापदंडों के आधार पर सूचि निर्माण 
  • सूचि में उल्लेखित उम्मीदवारों को परीक्षा की तिथि एवम स्थान की सुचना देना 
  • उम्मीदवारों की सूचि का संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन 
  • उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 
  • लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन 
  • साक्षात्कार का आयोजन 
  • लिखित एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की सूचि का प्रकाशन 
  • चयनित उम्मीदवारों के बाद सूचि में आने वाले 2 अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रतीक्षा सूचि का प्रकाशन 
जिम्मेदारी :-

सम्बंधित संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन 



नोट 1- चयन प्रक्रिया के दौरान प्रखंड परियोजना प्रबंधक ,संकुल संघ प्रबंधक तथा क्षेत्रीय समन्वयक  द्वारा संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन को सहायता प्रदान की जाएगी तथा चयन की प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा |
चयन प्रक्रिया में अन्य संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे |


नोट 2 -  चयन प्रक्रिया से सहमत नहीं होने वाले उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति किये जाने की स्थिति में संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा आपत्ति के विभिन्न बिन्दुओं पर जाँच की जाएगी ,इस कार्य में सम्बंधित बी. पी. एम /क्षेत्रीय समन्वयक संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करेंगे | जाँच प्रतिवेदन सम्बंधित संकुल संघ /ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए इसकी एक प्रति सम्बंधित बी .पी आई .यु .को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा |



उम्मीदवारों के चयन के दौरान ध्यान देने योग्य अन्य बातें 


  1. चयन  प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधि को वरीयता दी जाएगी |
  2. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आलावा जो उम्मीदवार मोबाइल एप्लीकेशन ,जीविका परियोजना अथवा सामुदायिक संगठनों की कार्य प्रणाली की जानकारी और उधम विकास की सामान्य समझ में दक्षता प्रदर्शित करते है तो उन्हें वरीयता दी जाएगी |
  3. चयन समिति चयनित उम्मीदवारों की सूचि को संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के निर्देशक मंडल अथवा प्रतिनिधि निकाय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी | अनुमोदन प्राप्त होने के बाद चयनित उम्मीदवार को उसके चयन की लिखित सूचना देनी होगी | एम .आर .पी . के अंतिम रूप से चयन के विषय में संकुल संघ /ग्राम नोडल संगठन के निर्देशक मंडल /प्रतिनिधि निकाय निर्णय लेगा |

4 .एम .आर .पी . कर्तव्य एवं जिम्मेवारियाँ 



1.लक्षित परिवारों का चयन :-
  • अत्यंत गरीव परिवारों की पहचान 
  • चयनित परिवार की सूचि निर्माण करने में संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन को अपेक्षित सहयोग 
  • ग्राम संगठन एवं बूक कीपर के सहयोग से चयनित परिवार की सूचि निर्माण सुनिश्चित करना 
2. परिवारों का क्षमतावर्धन :-


  • परिवारों का गृह भ्रमण 
  • जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन 
  • क्षमतावर्धन करना तथा बिभिन्न विषय गत  प्रशिक्षण प्रदान करना 
  • चयनित परिवारों के साथ समूह बैठक करना 


3.परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश में सहयोग :-


  • परिवारों को बैंक बचत खता खुलवाना एवं आधार के साथ जुडाव करवाना 
  • विशेष निवेश निधि का आवेदन तैयार करना 
  • ग्राम संगठन के सहयोग से परिवारों को विशेष निधि उपलब्ध करवाना 
  • परिवारों के लिए उपयुक्त आजीविका गतिविधि हेतु बाजार सर्वेक्षण करना 
  • परिवारों का सूक्ष्म नियोजन तैयार करना 
  • सूक्ष्म योजनाओं की सिफारिश करने में ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करना 
  • ग्राम संगठन के सहयोग से परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि उपलब्ध करवाना 
  • उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद करने में ग्राम संगठन तथा लक्षित परिवारों को सहयोग करना 
  • आजीविका /उधम गतिविधियों की  स्थापना  में ग्राम संगठन तथा लक्षित परिवारों को सहयोग करना 
  • उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्रित करके बी .पी आई .यू .में जमा करना 

  
 4. सामुदायिक संगठनों से जुड़ाव :-


  • स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव 
  • स्वयं सहायता समूह में नियमित रूप से भाग लेने एवं बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना 
  • सम्बंधित ग्राम संगठन से खाद्य सुरक्षा निधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना 


5.परिवारों का  सरकारी योजनाओं से जुड़ाव 


  • जन वितरण प्रणाली से जुड़ाव 
  • बीमा योजनाओं से जुड़ाव 
  • आयुष्मान भारत योजना से जुड़ाव 
  • लक्षित परिवार की योग्यता के अनुसार से पेंशन योजना से जुड़ाव 
  • लक्षित परिवार के बच्चों का टीकाकरण करवाने में सहयोग प्रदान करना 
  • लक्षित परिवार के विद्यालय जाने वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा न्यूनतम 75 % उपस्थिति सुनिश्चित करवाना 
  • सुरक्षित आवास /आवास योजना से जुड़ाव में सहयोग 
  • परिवारों के योग्यता अनुसार अन्य योजनाओं से जुड़ाव 


6.लेखांकन एवं एम .आई .एस प्रविष्टि :-


  • दीदी की पुस्तिका का लेखांकन 
  • स्टॉक रजिस्टर का लेखांकन 
  • एम .आर पी. रजिस्टर का लेखांकन 
  • साप्ताहिक गृह भ्रमण प्रतिवेदन का प्रविष्टि 
  • अन्य आवश्यक फॉर्म का एम .आई .एस . में प्रविष्टि 

7. क्रमिक वृद्धि कार्यनीति :-

  • अनिवार्य मानदंडो को प्राप्त करना 
चयनित परिवार की मासिक आमदनी निर्धारित बेस -लाइन आय से कम-से -कम 1000 /- अधिक प्रति परिवार ,परिवार को हस्तांतरित परिसंपत्ति में 50 % की अतिरिक्त वृद्धि परिवार द्वारा अपने बचत खाते में न्यूनतम 250 /- जमा करना और परिवार के सभी सदस्यों के लिए दो समय का सम्पूर्ण भोजन 
  • वैकल्पित मानदंडो को प्राप्त करना  
सुरक्षित आवास ,शिक्षा ,बच्चों का टीकाकरण ,सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से जुड़ाव ,शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल 




5.एम .आर पी .के कार्यों की समीक्षा 

1. साप्ताहिक समीक्षा बैठक 


उपस्थिति - सम्बंधित एम .आर .पी . क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य सम्बंधित कर्मी तथा बी .आर .पी 

जिम्मेदारी - क्षेत्रीय समन्वयक अथवा अन्य सम्बंधित कर्मी तथा बी .आर .पी .

2.पाक्षिक बैठक  

उपस्थिति - सम्बंधित एम .आर .पी ,बी .आर .पी ,क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य सम्बंधित कर्मी तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक 

जिम्मेदारी - प्रखंड परियोजना प्रबंधक 



बी .पी .आई .यू  स्तर प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में 15 दिनों के अंतराल पर एम .आर .पी  के कार्यों का अनुश्रवण एवं समीक्षा बैठक पर होने वाले खर्च को गैर -आवासीय  प्रशिक्षण के नियमों के अनुरूप एन .आर .एल .एम /बी .टी .डी .पी /एन .आर .ई .टी .पी . के क्षमता वर्धन शीर्ष के अंतराल लेखांकित तथा समायोजित किया जायेगा |


6.मास्टर संसाधन सेवी का कार्यकाल 

एम .आर पी . की परिवीक्षा अवधि 

बी .पी .आई .यू  के कार्यकाल के शुरुआत के तीन महीने परिवीक्षा अवधि होगी | संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन एम .आर .पी .द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान संपादित किये गए कार्य की गहन समीक्षा और मूल्याकन करेगें |


परिवीक्षा अवधि की संपुष्टि 


संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्त होते ही एम .आर .पी  के कार्यो की समीक्षा की जाएगी | इस कार्य में प्रखंड इकाई में कार्यरत परियोजना कर्मी सम्बंधित संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करेंगे | एम .आर .पी के कार्यो को संतोषजनक पाने पर संपुष्टि की जाएंगी |

परिवीक्षा अवधि के दौरान एम .आर .पी का मानदेय भुगतान 


एम .आर .पी . की परिवीक्षा अवधि की शुरुआत प्रतिभागी के द्वारा कार्य शुरू करते ही आरम्भ हो जाएगी | परिवीक्षा अवधि के दौरान एम .आर .पी का मानदेय भुगतान एम .आई .एस . में एम .आर .पी . प्रोफाइल प्रविष्टि के बाद भुगतान मैट्रिक्स के अनुसार मासिक रूप से सम्बंधित बी .पी .आई .यू द्वारा किया जायेगा |


7.मास्टर संसाधन सेवी का मानदेय भुगतान मैट्रिक्स 


अवधि                        मासिक मानदेय                  संचार भत्ता                   प्रोत्साहन राशि          कुल 

(0-3 ) माह                    2000 /-                                 500 /-                      2500 /-                      5000 /-

(3-12 ) माह                    3000/-                                500 /-                     2500/-                         6000/-

(13 -24 )माह                 4000 /-                               500 /-                       2500 /-                       7000/- 

25 माह या उससे अधिक    4500/-                            500 /-                       2500                           7500/-

एम .आर .पी . द्वारा सभी परिवारों का मासिक प्रतिवेदन  प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह (1 से 7  तारीख के बीच ) में एस .जे .वाई . अंतर्गत लिखी जा रही लेखांकन पुस्तिका (दैनिक ,स्टॉक एवं एम .आर .पी .रजिस्टर ) के इस्तेमाल से भरा जाएगा | एम .आर .पी का मानदेय का भुगतान एस .जे वाई .एम आई .एस . के आधार पर किया जाएगा |

#मानदेय भुगतान किया जाएगा यदि 
  

  1. एम .आर .पी प्रोफाइल एम. आई .एस . में दर्ज हो चूका है |
  2. एम .आर .पी. को लक्षित परिवारों का आवंटन किया जा चूका है एवं साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार गृह भ्रमण एवं साप्ताहिक समूह बैठक की कार्य योजना निर्धारित की जा चूका है |
  3. एम .आर .पी . को आवंटन परिवारों का प्रोफाइल एम.आई.एस . में दर्ज किया जा चूका है |
  4. एम .आर.पी. के द्वारा स्वंय के बैंक बचत पासबुक की प्रति संकुल संघ एवं बी .पी .आई .यू में जमा किया जा चूका है | 

 अन्य लाभ -
बी .पी.आई .यू /संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा अगर एम .आर .पी .को अपने आवंटित कार्य क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में सतत् जीविकोपार्जन योजना के कार्यो के लिए भेजा जाता है अथवा बैठक /प्रशिक्षण /उन्मुखीकरण में बुलाया जाता है तो एम .आर .पी द्वारा आने -जाने में किये गए वास्तविक यातायात खर्च देय होगा |
 
एम .आर .पी . द्वारा अगर किसी अति आवश्यक कारणवश 15 दिनों से अधिक की छुट्टी पर जाने का आग्रह किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा छुट्टी की स्वीकृति दी जाएगी एवं सम्बंधित बी .पी .आई .यू  को सूचित किया जाएगा | छुट्टी की स्वीकृति मिलने के बाद योजना अंतर्गत चयनित परिवारों को नियमित सहयोग मिलती रहे इसलिए संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा सम्बंधित एम . आर .पी . का कार्य तत्काल किसी अन्य एक अथवा दो एम .आर .पी को समानुपातिक रूप से सौप दी जाएगी सूचना प्रखंड कार्यालय में  बी .पी .एम  को दी जाएगी | छुट्टी के दौरान एम .आर .पी को कोई भी मानदेय नहीं दी जाएगी | अतिरिक्त परिवारों को सहयोग एवं गृह भ्रमण का कार्य करने वाले दुसरे एम .आर .पी को उनके नियत मानदेय के अतिरिक्त मानदेय भुगतान मैट्रिक्स के अनुसार लक्षित परिवारों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन भरने हेतु दिए जाने वाला प्रोत्साहन राशि समानुपातिक रूप से दिया जायेगा |

मास्टर संसाधन सेवी का मानदेय भुगतान के लिए समय -सीमा 


गतिविधि 

  • गृह भ्रमण और एम.आर. पी. द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधि 
  • लक्षित परिवारों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन 
  • सामुदायिक संगठन द्वारा एम. आर .पी. मानदेय भुगतान हेतु अनुमोदन 
  • एम. आर. पी. का मासिक मानदेय भुगतान 
सत्यापन के माध्यम 
  • मोबाइल एप्लीकेशन में एम.आर.पी. द्वारा दैनिक गतिविधि की प्रवृष्टि 
  • मोबाइल एप्लीकेशन में एम.आर.पी. द्वारा मासिक प्रतिवेदन की प्रवृष्टि 
  • एम.आई.एस.. से डाउनलोड किया गया मासिक गतिविधि रिपोर्ट 
  • मानदेय भुगतान प्रपत्र 
समय -सीमा 
  • एम.आर.पी. द्वारा दैनिक रूप से 
  • प्रत्येक परिवारों का प्रति माह 
  • प्रत्येक माह के 08 तारीख तक 
  • प्रत्येक माह के 10 तारीख तक 
 जिम्मेदारी 
  • क्षेत्रीय समन्वयक /सामुदायिक समन्वयक एवं बी.आर.पी.द्वारा साप्ताहिक समीक्षा 
  • क्षेत्रीय समन्वयक /सामुदायिक समन्वयक एवं बी.आर.पी.द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा पाक्षिक समीक्षा 
  • संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन 
  • प्रखंड परियोजना प्रबंधक 

8. मास्टर संसाधन सेवी को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान 

एम.आर.पी. द्वारा किये गए कार्यो से सहयोग प्राप्त कर चयनित अत्यंत निर्धन परिवार क्रमिक वृद्धि कार्यनीति के अंतर्गत यदि निर्धारित निम्न लक्ष्यों को हासिल करता /करती है तो एम.आर.पी. को प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा |

कृमिक वृद्धि कार्यनीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 

परिवार की आमदनी - प्रति परिवार मासिक रूप से निर्धारित बेस-लाइन आय से कम-से-कम 1000 /- अधिक 

चयनित परिवार को हंस्तातरित परिसंपत्ति में वृद्धि - 50 % की अतिरिक्त वृद्धि 

खाद्य सुरक्षा - परिवार के सभी सदस्यों के लिए दो समय का सम्पूर्ण भोजन 

बचत - लक्षित परिवार द्वारा अपने बचत खाते में न्यूनतम 250 /- जमा करना 

सुरक्षित आवास - गर्मी /वर्षा /ठंढ /आँधी इत्यादि से बचाव हेतु अपना सुरक्षित आवास 

शिक्षा-  परिवार के सभी विद्यालय जाने वाले बच्चो का न्यूनतम 75 % उपस्थिति 

सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से जुड़ाव - लक्षित परिवार की अनुसार सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से जुड़ाव (पेंशन ,बीमा )

शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल -  शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता 


उपरोक्त सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद एम.आर,पी. को प्रोत्साहन राशि स्वरूप प्रति परिवार 500 /- का भुगतान किया जायेगा |
यह राशि प्रखंड परियोजना प्रबंधक के अनुशंसा एवं लाभार्थी को प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद दिया जायेगा | यह प्रोत्साहन राशि एम .आर.पी. को लक्षित परिवारों के समुचित विकास करने हेतु योजना अवधि में एक बार दिया जायेगा | प्रोत्साहन राशी पर हुए व्यय का समायोजन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत क्षमता वर्धन शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगा |

9. एम.आर.पी. एवं संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के बीच एकरारनामा 


परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होते ही संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा एम.आर.पी. के साथ 11 महीने का अनुबंध किया जायेगा | संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा एम.आर.पी. के द्वारा संपादित किये गए संतोषजनक कार्य के आधार पर नियमित रूप से अनुबंध को 11 माह के लिए विस्तारित किया जा सकता है | संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के निदेशक मंडल /प्रतिनिधि निकाय की कार्यवाही पुस्तिका में संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन और एम.आर.पी. और के बीच हुए एकरारनामे का उल्लेख होना चाहिए |

नोट - सतत् जीविकोपार्जन  योजना अंतर्गत मास्टर संसाधन सेवी मार्गदर्शिका अंतर्गत एम.आर.पी. मानदेय में हुए बदलाव के कारण कार्यरत एम.आर.पी. तथा संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के बीच पूर्व में किये गए एकरारनामा को पुन: नए सिरे से करने की आवश्यकता है |इसे अति आवश्यक कार्य समझते हुए संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन द्वारा बी.पी.आई.यू.के कर्मियों के सहयोग से दिनांक 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाए |एम.आर.पी.को मासिक मानदेय वैध एकरारनामा होने के उपरांत ही दिया जायेगा | 


10. एम.आर.पी. की सेवा समाप्ति 

संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन निम्रलिखित आधार पर एक महीने के नोटिस के साथ एम.आर.पी. की सेवा को समाप्त किया जा सकता है :-

  1. वह सामुदायिक संगठन एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना द्वारा आवंटित कार्यो और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है |
  2. एम.आर.पी. का कार्य असंतोषजनक है और लगातार दो माह से लाभार्थी प्रगति प्रतिवेदन ए.आई.एस.पर प्रविष्टि नहीं कर पा  रहा /रही है|
  3. उसने लगातार दो महीनों से आवंटित घरों में 50% से भी कम परिवारों का गृह भ्रमण किया है |
  4. वह लगातार 15 दिनों से अधिक समय से बी.पी.आई.यू /संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन को बिना सूचित किये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है अथवा 2 महीनों से अधिक समय से अधिकृत रूप से अनुपस्थित है |
  5. वह किसी भी  सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि के पद पर चयनित है |
  6. यदि एम.आर.पी वित्तीय अनियमितता में शामिल होना साबित होता /होती है तो बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी |
  7. यदि एम.आर.पी किसी अवैध गतिविधि में लिप्त होना साबित होता /होती है तो बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी |
  8. वह किसी दो कैडर पद पर लाभ ले रहा /रही है |
  9. सतत् जीविकोपार्जन योजना अवधि समाप्त होते ही एम.आर.पी.कि सेवा समाप्त कर दी जाएगी |

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